UCC Bill: उत्तराखंड UCC Bill विधेयक विवाह, तलाक, उत्तराधिकार और लिव-इन संबंधों से संबंधित विभिन्न कानूनों को मानकीकृत करने के लिए बनाया गया है।
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UCC Bill: एआईएमआईएम अध्यक्ष और सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने समान नागरिक संहिता (UCC) लागू करने की उत्तराखंड सरकार की योजना की निंदा करते हुए कहा कि भारत में मुसलमानों को हाशिए पर डालकर “अछूत” का दर्जा दे दिया गया है।
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ओवैसी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपनी चिंता व्यक्त करते हुए कहा, “भारत में मुसलमानों को अछूत बना दिया गया है। उत्तराखंड के चमोली में 15 मुस्लिम परिवारों का बहिष्कार किया जा रहा है। चमोली के व्यापारियों ने धमकी दी है कि मुसलमानों को 31 दिसंबर तक चमोली छोड़ना होगा। अगर मकान मालिक मुसलमानों को घर देते हैं, तो उन्हें 10,000 रुपये का जुर्माना देना होगा।” उन्होंने आगे कहा, “क्या चमोली के मुसलमानों को समानता और सम्मान के साथ जीने का अधिकार नहीं है?”
उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता हरीश रावत ने ओवैसी की भावनाओं को दोहराते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) पर समान नागरिक संहिता (UCC) पर जोर देने के लिए निशाना साधा।
19 अक्टूबर को ANI से खास बातचीत में रावत ने कहा, “यूसीसी में कुछ भी नहीं है; यह सिर्फ़ एक प्रमोशनल सीक्वेंस है। इसने उत्तराखंड के सीएम धामी का राष्ट्रीय राजनीति में कद बढ़ाया है। भाजपा को भी अपने मतदाताओं को यह बताना था। उन्हें सत्ता में आए दस साल हो गए हैं, तो हमने यूसीसी क्यों नहीं लागू किया? पुष्कर सिंह धामी ने आगे आकर यह घोषणा की ताकि भाजपा यह दावा कर सके कि वे यूसीसी लागू कर रहे हैं। उन्होंने राज्य में चल रहे मुद्दों पर रौशनी डालते हुए कहा, “महिलाओं के खिलाफ अत्याचार लगातार बढ़ रहे हैं। राज्य में असंतुलन है। जब लोग इस बात पर विचार करेंगे कि भाजपा सरकार ने उनके कल्याण के लिए क्या किया है, तो मतदाता उन्हें मौका नहीं देंगे।
शुक्रवार को यूसीसी नियम और इम्प्लीमेंटेशन कमिटी के अध्यक्ष शत्रुघ्न सिंह ने राज्य सचिवालय में मुख्यमंत्री धामी को अंतिम रिपोर्ट सौंपी। उत्तराखंड यूसीसी विधेयक विवाह, तलाक, उत्तराधिकार और लिव-इन रिलेशनशिप से संबंधित विभिन्न कानूनों को मानकीकृत करने के लिए बनाया गया है। कुछ प्रमुख प्रस्तावों में लिव-इन रिलेशनशिप का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य बनाना, बाल विवाह पर प्रतिबंध लगाना, एक समान तलाक प्रक्रिया स्थापित करना और सभी धर्मों की महिलाओं के लिए समान संपत्ति अधिकार सुनिश्चित करना शामिल है।
बिल के तहत, महिलाओं के लिए विवाह की कानूनी आयु 18 साल और पुरुषों के लिए 21 साल निर्धारित की जाएगी, और सभी विवाह रजिस्टर्ड होने चाहिए; जो रजिस्टर्ड नहीं हैं उन्हें अमान्य माना जाएगा। इसके अलावा, विवाह के पहले वर्ष के दौरान तलाक की याचिका की अनुमति नहीं होगी।